मुख्यपृष्ठसमाचारपोक्सो एक्ट में सुरेश कुमार को मिली 20 वर्ष की सजा

पोक्सो एक्ट में सुरेश कुमार को मिली 20 वर्ष की सजा

झुंझुनू। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) झुंझुनू ने सरकार बनाम सुरेश कुमार के केस में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थ दंड तथा धारा 450 भादंस में 7 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

गौरतलब है कि दिनांक 13.04.2019 को परिवादी ने पुलिस थाना उदयपुरवाटी में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 12.04.2019 को पीड़िता घर पर अकेली थी। आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया तथा जाते वक्त धमकी देकर गया कि उक्त घटना के बारे में किसी को बताया तो तुझे जान से मार दूंगा। आरोपी सुरेश कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति गुर्जर निवासी ढाणी साल्या हाली तन छापोली को विभिन्न धाराओं दोषी मानकर दण्डित किया गया है। प्रकरण में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भामू व एडवोकेट श्रवण कुमार सैनी द्वारा की गई।

अन्य समाचार