जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र के बडसरा गांव में 4 वर्ष पूर्व जमीनी विवाद को लेकर राजेश तिवारी की गोली मारकर हत्या करने के दोषी दो भाई संदीप तिवारी, संजय तिवारी व अम्बुज तिवारी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव ने हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी संदीप तिवारी को आर्म्स एक्ट में भी 1 वर्ष कठोर कारावास एवं 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। मृतक के पिता श्याम नारायण तिवारी ने खुटहन थाने में 2 जून 2020 को 10:15 बजे सुबह एफआईआर दर्ज कराया था कि 2 जून 2020 को सुबह 8:00 बजे जमीनी विवाद को लेकर संदीप व संजय पुत्र कृष्ण दत्त तिवारी तथा अंबुज पुत्र कमलाकांत तिवारी वादी के ट्यूबवेल पर आकर गाली गलौज देने लगे। वादी के पुत्र राजेश तिवारी ने गाली देने से मना किया तो जान से मारने की नीयत से संदीप ने असलहे से राजेश के सीने में गोली मार दिया। गोली लगते ही राजेश जमीन पर गिर पड़ा। घर के लोग उसे जिला चिकित्सालय ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना वाले दिन ही मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदीप को उसके घर से देशी तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से मिले कारतूस तमंचा व मृतक के शरीर से प्राप्त कारतूस को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया। जांच में पिस्तौल की नाल में फायरिंग के अवशेष लेड व नाइट्राइट की उपस्थिति पाई गई। विवादित कारतूस उसी देशी तमंचे से चलना पाया गया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने 14 अगस्त 2020 को तीनों दोषियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय किया। एडीजीसी संजय श्रीवास्तव ने आठ गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील एवं समस्त साक्ष्यों का परीशीलन करने के बाद तीनों आरोपितों को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए सजा सुनाया।