ठाणे ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त डॉ. विनयकुमार राठौड़ ने बताया कि ९० लाख ५३ हजार ६५० रुपये का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत को मिले अच्छे प्रतिसाद को देखते हुए सुलह अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने का अभियान सितंबर २०२४ में फिर से चलाया जाएगा। हालांकि, ठाणे परिवहन विभाग सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे इस अभियान का पूरा लाभ उठाएं।
सामना संवाददाता / ठाणे
राष्ट्रीय लोक अदालत में ठाणे शहर पुलिस आयुक्तालय के ठाणे यातायात विभाग में दायर ८ हजार ४४४ मामलों का निपटारा किया गया और ७४ लाख ७५ हजार ०५० रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही लोक अदालत के संबंध में भेजे गए नोटिस के कारण नागरिकों ने ४ करोड़ ९७ लाख १८ हजार ४५० रुपए की जुर्माना राशि का भुगतान किया है और २७ जुलाई २०२४ को लोक अदालत के दिन २ चालान के तहत कुल १८ लाख ६० हजार १५० रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। एक हजार ६८५ चालान का भुगतान वाहन चालकों ने सीधे किया है।
बता दें कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाता है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर जुर्माना चालान भेजकर जुर्माना राशि वसूल की जाती है। जुर्माना देने में लापरवाही बरतने वाले मोटर चालकों पर मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन ऐसे कई मामले लंबित हैं और अदालत उन मामलों को निपटाने के लिए हर तीन महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करती है। इस दौरान अधिक से अधिक वाहन चालकों, आम नागरिकों को लोक अदालत तथा उनके विरूद्ध दायर मामलों में समझौता कराकर जुर्माने की राशि वसूल कराई जाती है। २७ जुलाई २०२४ को ठाणे आयुक्तालय की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। चूंकि लोक अदालत के महत्व को पहले ही हेल्प डेस्क के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जा चुका है, इसलिए इस बार ठाणे आयुक्तालय को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और जुर्माना वसूला जा सका है।