मुख्यपृष्ठनए समाचार`सेक्सोमनिया' की शिकार महिला को मिले रु. ३८ लाख

`सेक्सोमनिया’ की शिकार महिला को मिले रु. ३८ लाख

यूके में एक महिला को हर्जाने के रूप में ३८ रुपए लाख मिले हैं। यूके की क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने गलती से महिला के साथ हुए बलात्कार के मामले (२०१७) को `सेक्सोमनिया/स्लीप-सेक्स’ दावे के चलते रद्द कर दिया था। महिला ने २०२० में इसे लेकर सीपीएस पर मुकदमा किया था। सेक्सोमनिया में शख्स नींद में सेक्शुअल गतिविधियां करने लगता है। इस मामले की सुनवाई करते हुए ३५,००० पाउंड का मुआवजा देने का फैसला सुनाया था, लेकिन बाद में सेक्सोमेनिया की वजह से पीड़िता को मुआवजा भी नहीं मिला। इस पर सीपीएस ने महिला को बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया। इसके बाद पीड़िता ने बिना शर्त माफी मांगी।
ब्रिटेन में २४ साल की एक महिला ने साल २०१७ में रेप का केस दर्ज कराया था। आरोप था कि वह दोस्तों के साथ एक घर पर पार्टी में गई थी और वहीं सो गई थी। वह सुबह अर्धनग्न अवस्था में उठी और उसके गले की चेन टूटी हुई थी। जिस कमरे में वह सोई थी, वहां एक आदमी भी था। इस पर उसे लगा कि उसके साथ रेप हुआ है।
क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस में इस मामले की सुनवाई हुई। सीपीएस ने २०२० में इस मामले को खारिज करते हुए कहा कि घटना के समय महिला सेक्सोमेनिया से पीड़ित थी। इस मामले में महिला ने कहा कि उसे सेक्सोमनिया नहीं है, वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि यह एक अलग मामला हो सकता है। वहीं बिना अदालत के सामने पेश किए आरोपी को रिहा कर दिया गया।

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