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वरली हिट एंड रन केस : बीयर बार में मिहिर शाह को दिए गए थे, ५०० मिली के चार कैन

– पुलिस ने दर्ज किया वेटर का बयान 
-दाखिल हुआ आरोप-पत्र
सामना संवाददाता /मुंबई
वरली हिट एंड रन केस में शुक्रवार को पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी मिहिर शाह और राजर्षि बिदावत के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं। इस हादसे में कावेरी नाखवा नामकी एक महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में ३८ गवाहों के बयान दर्ज किए  हैं जिसमें एक टैक्सी चालक भी शामिल है।
७१६ पन्नों के आरोप-पत्र में मिहिर शाह के शराब पीने के सबूत पुलिस के पास मौजूद हैं। इसके बावजूद मेडिकल रिपोर्ट निगेटिव आई है। हालात के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि मिहिर शाह ने घटना के समय शराब पी रखी थी, जिसके कारण पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा १८५ को जोड़ा है।
सूत्रों के अनुसार, मिहिर शाह और राजर्षि बिदावत के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जबकि राजेश शाह को जमानत मिल गई है। पुलिस को दिए गए बयान में बीयर बार के वेटर ने बताया कि मिहिर शाह को बीयर के ५०० मिली के चार वैâन दिए थे। इसके अलावा बीएमडब्ल्यू कार का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया। कार की बिक्री पर नजर रखने के लिए संबंधित विभागों को सूचित किया गया है।

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