मुख्यपृष्ठनए समाचारयोगी मॉडल नहीं चलेगा! ...हाई कोर्ट की सरकार को जमकर फटकार

योगी मॉडल नहीं चलेगा! …हाई कोर्ट की सरकार को जमकर फटकार

-बुलडोजर कार्रवाई पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
-कहा- नागपुर हिंसा के आरोपी क्या देश के नागरिक नहीं?

सामना संवाददाता / मुंबई
नागपुर में धार्मिक हिंसा के कथित सूत्रधार फहीम खान, शमीम खान और आरोपी अब्दुल हफीज शेख लाल के घरों पर की गई बुलडोजर कार्रवाई को प्रथम दृष्टया अवैध पाते हुए हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कल इस पर तीव्र नाराजगी व्यक्त की। इस कार्रवाई को लेकर न्यायालय ने नागपुर महानगरपालिका को कड़े शब्दों में फटकार लगाई।
न्यायालय ने राज्य सरकार और महानगरपालिका से तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि हिंसा में आरोपी क्या देश के नागरिक नहीं हैं? उनका घर तोड़ते समय क्या कानून का पालन करना जरूरी नहीं है?
न्यायालय ने बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम स्थगन देते हुए महानगरपालिका आयुक्त को नोटिस जारी किया है और १५ अप्रैल तक इस कार्रवाई पर आपत्तियों का उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह याचिका फहीम खान की मां जेहरुनिस्सा शमीम खान और अब्दुल हफीज के बेटे मोहम्मद अयाज अब्दुल हफीज शेख ने उच्च न्यायालय में दाखिल की थी। इस पर न्यायमूर्ति नितीन सांबरे और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उक्त कार्रवाई पर गंभीर टिप्पणियां कीं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन जरूरी
न्यायालय ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा १३ नवंबर २०२४ को दिए गए आदेश का राज्य में सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई तक सरकार की स्पष्ट भूमिका प्रस्तुत करें।

न्यायालय से पहले ही हो चुकी थी कार्रवाई
इस बीच, नागपुर के चिखली इलाके की संजयबाग कॉलोनी में फहीम खान का घर न्यायालय के स्थगन से पहले ही महानगरपालिका द्वारा ढहा दिया गया, जबकि महाल क्षेत्र में अब्दुल हफीज के घर का कुछ हिस्सा गिराया गया, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद तत्काल कार्रवाई रोक दी गई।

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